रामगढ़ के जंग में एक बार फिर ममता बनाम सुनीता, कोर्ट से बड़ी राहत

फैसले पर रोक लगने से ममता देवी का विस चुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ़

रामगढ़ के जंग में एक बार फिर ममता बनाम सुनीता, कोर्ट से बड़ी राहत
फाइल फोटो

निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही ममता देवी के विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. ममता देवी अब चुनाव लड़ सकती हैं.

रामगढ़: रामगढ़ से विधायक रहीं ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, हाईकोर्ट ने ममता देवी को निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही ममता देवी के विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. ममता देवी अब चुनाव लड़ सकती हैं. दरअसल, गोला गोलीकांड में कांग्रेस विधायक ममता देवी को सजा होने के बाद उनकी सदस्‍यता खत्‍म हो गई थी. जिसके बाद रामगढ़ सीट खाली हो गई. 

जिसके बाद रामगढ़ सीट के लिए कराये गए उपचुनाव में आजसू प्रत्‍याशी सुनीता चौधरी ने करीब 21 हजार वोटों से जीत हासिल की. जिसमें सुनीता चौधरी ने यूपीए प्रत्‍याशी बजरंग महतो (ममता देवी के पति) को 21,644 वोटों से मात दी. तय नियम के मुताबिक ममता देवी 11 साल तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकती थीं. लेकिन कोर्ट के फैसले पर रोक लगने के बाद ममता देवी के लिए अब रास्ता फिर से साफ़ हो गया है. है. इससे यह साफ़ हो गया है कि ममता देवी और सुनीता देवी रामगढ़ सीट पर आमान सामना होगा यानी रामगढ़ सीट पर एक बार फिर ममता बनाम सुनीता तय है. 

क्या था मामला

बता दें कि पूर्व कांग्रेस सांसद ममता देवी को रामगढ़ और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई थी. 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं एक अन्य मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग कोर्ट ने गोला दाखिल खारिज मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी.

Edited By: Subodh Kumar

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