सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, HC ने दिया FIR रद्द करने का आदेश

न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई सुनवाई

सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, HC ने दिया FIR रद्द करने का आदेश
निशिकांत दुबे (फाइल फोटो)

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी के आरोप में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने उक्त मामले में दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है.  

रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी के आरोप में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने उक्त मामले में दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है.  

दरअसल, इस मामले में बुढ़इ थाना में मामला दर्ज किया गया था. इसे रद्द कराने की अर्जी के साथ सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. 
 

 

Edited By: Subodh Kumar

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