HC में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हुई सुनवाई, अगली बहस की तारीख 4 फरवरी की मुकर्रर
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर रिपोर्ट दाखिल करने का था आदेश
हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और छह जिलों- देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसांख्यिकी से संबंधित डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करे.
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले मंh अगली सुनवाई की तारीख 4 फरवरी 2025 को मुकर्रर की है. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबित सुनवाई हो रही है.
हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और छह जिलों- देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसांख्यिकी से संबंधित डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करे. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है. राज्य सरकार का तर्क है कि जब संताल परगना में घुसपैठ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या रिपोर्ट दाखिल की जाए.
याचिकाकर्ता सोमा उरांव द्वारा दायर बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई है.