JSSC-CGL: परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 22 जनवरी को अगली सुनवाई
कोर्ट के अगले आदेश तक रिजल्ट जारी करने पर रोक
अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता, तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाये.
रांची: JSSC-CGL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच आज मंगलवार को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षाफल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता, तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाये. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करें और अनुसंधान कर रिपोर्ट दें.
बता दें कि इस संबंध में राजेश कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की. इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी 2025 को होगी.