राज्य के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने कर्मियों को मतदान के लिए दें पेड लीव: संजीव बेसरा
सभी स्टेकहॉल्डर्स को अपने प्रतिष्ठानों में बैनर व पोस्टर से प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध
श्रमायुक्त ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 B में मतदान दिवस को स्वैतनिक अवकाश देने हेतु स्पष्ट प्रावधान है. अतः इस प्रावधान का उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई भी किया जा सकता है.
रांची: श्रमायुक्त झारखण्ड संजीव कुमार बेसरा ने कहा है कि राज्य में 13 एवं 20 नवंबर को राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में सभी मतदाताओं की भागीदारिता सुनिश्चित करना हम सब की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 B में मतदान दिवस को स्वैतनिक अवकाश देने हेतु स्पष्ट प्रावधान है. अतः इस प्रावधान का उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई भी किया जा सकता है. वह आज औद्योगिक प्रतिष्ठानों व दुकान एवं प्रतिष्ठान के नियोजकों, चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिला के श्रम अधीक्षक व कारखाना निरीक्षकों के साथ श्रमायुक्त कार्यालय से ऑनलाइन माध्यम से बैठक कर रहे थे .
उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के साथ हुई बैठक में औद्योगिक कामगार मतदाताओं के मतदान सम्बन्धित निर्णय लिए गए. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विभिन्न नियोजकों के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु कर्मचारियों को निर्धारित मतदान की तिथि को सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जाय. इसके साथ सतह सभी स्टेकहॉल्डर्स मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें. उन्होंने सभी स्टेकहॉल्डर्स को अपने प्रतिष्ठानों में बैनर, पोस्टर जैसे सामग्री से प्रचार-प्रसार करने का भी अनुरोध किया.