JSSC-CGL पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका की खारिज
कोर्ट ने कहा, लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से की गयी है फाइल
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं. ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गयी है. कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गयी है, की सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है.
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई में हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की CBI जांच की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने सुनवाई में कहा, इस तरह की याचिका पहले ही दायर की गई है तो इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है. इसके बाद चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस याचिका को वापस कर दिया.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं. ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गयी है. कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गयी है, की सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है. जिसके बाद खंडपीठ ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया. साथ ही छूट दी कि प्रार्थी चाहे, तो प्रकाश कुमार की जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है.
अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा. बता दें कि प्रार्थी विनय कुमार तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की थी.