Bokaro News: बोकारो सिविल कोर्ट समेत राज्य के सभी न्यायालय 6 अप्रैल से मॉर्निंग
हाईकोर्ट ने सभी न्यायायुक्तों और प्रधान जिला न्यायाधीशों को भेजा पत्र
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बोकारो सहित राज्य के सभी जिला न्यायालयों में प्रातःकालीन अदालत (मॉर्निंग कोर्ट) की व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गई है। बोकारो जजशिप में यह नियम 6 अप्रैल सोमवार से प्रभावी होगा। कोर्ट का समय सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष इस व्यवस्था को समाप्त कर ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू किया गया था, लेकिन अधिवक्ताओं के विरोध और जनहित को देखते हुए इसे पुनः लागू किया गया है।
बोकारो: झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर बोकारो समेत राज्य के सभी जिला न्यायालयों में प्रात कालीन अदालत की व्यवस्था पुन फिर से लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था बोकारो जजशिप में 6 अप्रैल सोमवार से प्रभावी होगी। इस संबंध में बोकारो के प्रधान जिला जज के द्वारा अधिसूचना संख्या 154/2026 जारी कर दी गई है। इसी तरह लेबर जज द्वारा भी अपने आदेश संख्या 10/2026 के माध्यम से मॉर्निंग कोर्ट का समय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है।
पिछले साल राज्य के जिला न्यायालयों (सिविल कोर्ट) में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही प्रातःकालीन अदालत की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। वकीलों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की व्यवस्था समाप्त करते हुए झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मॉर्निंग कोर्ट को पुन लागू करने का निर्णय लिया गया है।मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था अप्रैल के पहले सोमवार से शुरू होकर जून की आखिरी शनिवार तक रहती है। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से राज्य के सभी सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

