झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना, बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन को कही ये बात

बाबूलाल ने कहा, दोषी अधिकारियों से एसलपी में हुए सरकारी पैसे के खर्चे की करें वसूली

झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना, बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन को कही ये बात
बाबूलाल मरांडी (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाये.

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को अपने संज्ञान में लेने की बात कही है. बाबूलाल ने ‘X’ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इस विषय को गंभीरता से लीजिये. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए. जिन अधिकारियों ने दुर्भावना से ग्रस्त होकर ऐसे एसएलपी दायर किये हैं, सरकार का वक्त और ग़रीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद किया है, उनसे बिना विलंब इस पैसे की वसूली करवाईये. और हाँ, याद रहे कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही दुर्भावना ग्रस्त होकर बिना सोचे समझे किये गये ऐसे मामलों, जिनमें एसलपी में पराजय हुआ है, उसके लिये दोषी अधिकारियों को चिन्हित करवा कर उनसे एसलपी में हुए सरकारी पैसे के खर्चे की वसूली करवाई जायेगी.

क्या है मामला

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाये. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि में से 50 हजार सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के खाते में और बाकि के 50 हजार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा किये जाये.

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Edited By: Subodh Kumar

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