बिना विलंब किए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजा भुगतान करें : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि बिना विलंब किए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम सभी राज्यों को हमारे पूर्व के आदेश के तहत पात्र लोगों को बिना देरी किये मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किये जाने या फिर उनका दावा ठुकराये जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। पीठ ने शिकायत निवारण समिति को दावेदारों के आवेदन पर चार सप्ताह के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को कोई शिकायत है तो वह संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकता है।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया था। न्यायालय ने राज्य सरकार पर धन स्थानांतरित करने पर रोक लगाते हुए उसे इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया था।
याचिकाकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव की तरफ से पेश अधिवक्ता गौरव बंसल ने तर्क दिया था कि आंध्र सरकार ने एसडीआरएफ खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में धन स्थानांतरित किया है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वैध नहीं है। बंसल ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46(2) के तहत निर्धारित कार्यों से अलग कामों के लिए एसडीआरएफ के धन का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रही है।