Sahebganj News: मोटर दुर्घटना मामलों में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण: प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार

वाहनों के बीमा और कागजातों की डीटीओ से जांच पर चर्चा

Sahebganj News: मोटर दुर्घटना मामलों में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण: प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार
(फोटो)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय परिसर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा दिलाना उनका कानूनी दायित्व है। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटना कानूनों में हुए बदलावों और 30 दिनों के भीतर दस्तावेज़ जमा करने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया।

साहिबगंज: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित लोक अदालत कक्ष में मोटर दुर्घटना दावा अधि‍करण विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, साहिबगंज संजय कुमार उपाध्याय, जिला न्यायाधीश सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III शिव करण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वनाथ भगत, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार कुशवाहा, लोक अभियोजक अनुराग शुक्ला एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कुमारी स्नेहलता द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।  

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि मोटर दुर्घटना से जुड़े मामलों में थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पीड़ित परिवार को समय पर न्याय दिलाना और मुआवजा सुनिश्चित करना पुलिस का कानूनी दायित्व है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कागजातों की डीटीओ से जांच कराना, बीमा कंपनी को समय पर सूचना देना तथा आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा का उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर उनके जीवनयापन में सहयोग देना है।

इस अवसर पर जिला न्यायाधीश सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-॥॥ शिव करण ने मोटर दुर्घटना कानूनों में हुए हालिया बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज 30 दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो न्यायालय को इसकी सूचना देना आवश्यक है। उन्होंने थाना प्रभारियों से अपेक्षा की कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को न्यायोचित मुआवजा समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पदाधिकारियों एवं बीमा कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय के बिना मुआवजा प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करना संभव नहीं है। कार्यक्रम में एलआरडीसी, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारीगण एवं अन्य संबंधित अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Edited By: Anjali Sinha

Latest News

थार पार्क करते समय बड़ा हादसा, गेट बंद कर रही महिला को कुचलकर दीवार में दबाया, मौत थार पार्क करते समय बड़ा हादसा, गेट बंद कर रही महिला को कुचलकर दीवार में दबाया, मौत
आज का राशिफल: किन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान
Ranchi News: थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मुस्कान के लिए सदर अस्पताल में मेगा ब्लड कैंप
Ranchi News: तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत, मछली पकड़ने गए थे बच्चे
Dhanbad News: सेलपिकर मजदूरों का तीसरे दिन भी चक्का जाम, एबीओसीपी माइंस में काम ठप
Giridih News: पीएम श्री बालिका विद्यालय सरिया पहुंचे उपायुक्त, पंजियों का किया निरीक्षण
Giridih News: डिस्कवरी पब्लिक स्कूल, 12वीं वर्षगांठ पर थिरके बच्चे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन
Giridih News: अवैध पत्थर खदान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पोकलेन जब्त
Giridih News: 'गजराज' का डेरा: झुंड से बिछड़े हाथियों ने बढ़ाई धड़कनें, दहशत में ग्रामीण
Palamu News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर सोशल आडिट के लिए बीडीओ सह सीओ ने की बैठक
Palamu News: अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भंडरिया में भाकपा का गर्जन, थाना घेराव कर दी आंदोलन की चेतावनी
Ramgarh News: बेटे ने पूरा किया दिवंगत पिता का सपना: अमन मुंडा ने खेलो इंडिया कबड्डी में लहराया परचम 

फ़ोटो न्यूज

रांची तापमान

वायरल खबरें