पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इंकार
दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है.
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता मधु कोड़ा की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज कर दी है. इस वजह से मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस तरह मधु कोड़ा को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है. मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में सुनवाई हुई. जिसमें उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी.
क्या है मामला
दरअसल, निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था. सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और सजा के साथ आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया था.