रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। जिन जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनके कार्यकाल या अधिकार का विस्तार किस कानून के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह सरकार को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी

इसको लेकर देवघर के जय प्रकाश पंडित ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा कर नियमों का उल्लंघन कर रही है। प्रार्थी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने अदालत को बताया कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराकर नियमों का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने के बदले सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है। अदालत से सरकार के सात जनवरी 2021 को जारी उस आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई जिसमें पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाते हुए छह माह के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार दिए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि कार्यकाल बीतने के बाद जन प्रतिनिधियों को छह माह का अधिकार बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए सरकार के आदेश पर रोक लगा देना चाहिए। अदालत को बताया गया कि कोरोना काल में लॉक डाउन के दौरान दुमका और बेरमो विधानसभा का उपचुनाव सफलतापूर्वक कराया गया। ऐसे में पंचायत चुनाव भी कराए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें Koderma News: छतरबर में यज्ञ को लेकर निकले महिलाओं के जुलूस पर पथराव, पुलिस के पहुँचने पर मामला नियंत्रित

सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनाव के मामले पर सरकार एक अध्यादेश भी लाने जा रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसका प्रार्थी की ओर से विरोध किया गया। प्रार्थी का कहना था पंचायत अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है। इस पर अदालत ने सरकार से कहा कि वह इस मामले में शपथपत्र दाखिल करें और सभी बातों को रिकॉर्ड पर लाएं। इसके लिए सरकार ने समय की मांग की।

यह भी पढ़ें Ramnavami 2025: हजारीबाग यूथ विंग के द्वारा भव्य लड्डू महाभोग 6 अप्रैल को, भक्तों में वितरित होंगे 251 किलो लड्डू

Edited By: Samridh Jharkhand

Latest News

Hazaribag News: सरहुल जुलूस का स्वागत, कोल्ड ड्रिंक व शीतल जल वितरण Hazaribag News: सरहुल जुलूस का स्वागत, कोल्ड ड्रिंक व शीतल जल वितरण
Hazaribag News: संदिग्ध वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस रख रही नजर, संदेह होने पर वाहनों की हो रही जांच
Hazaribag News: कृषि उत्पादक कंपनी को उपायुक्त ने सौंपा 6,59,000 रु का चेक
Hazaribag News: हजारीबाग में 4 अप्रैल को मनाया जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46 वा स्थापना दिवस
Giridih News: मुखिया का प्रयास रहा सफल, खराब चापाकलों की गयी मरम्मत
Giridih News: हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सरहुल पर्व, पूजा में शामिल हुए मंत्री सुदिव्य कुमार
Koderma News: छतरबर में यज्ञ को लेकर निकले महिलाओं के जुलूस पर पथराव, पुलिस के पहुँचने पर मामला नियंत्रित
Koderma News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, एक अन्य घायल
Koderma News: बच्चों को संस्कार पूर्ण शिक्षा देना स्कूलों का अनिवार्य दायित्व: डॉक्टर नीरा यादव
आज का राशिफल : क्या कहती है आपकी किस्मत ?
Giridih News: पिहरा में ईद मिलन समारोह का आयोजन
Giridih News: प्रवासी मजदूर की सऊदी अरब में मौत, परिवार में शोक की लहर