देवघर सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को मिली जमानत, 70 हजार घूस लेने का था आरोप
दस-दस हजार के दो निजी मुचलकों पर मिली बेल
एसीबी की टीम ने 17 अक्टूबर को देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा को 70 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. नर्सिंग होम का लाइसेंस रेन्यूअल कराने के नाम पर घूस मांगने का आरोप था.
रांची: रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद देवघर के सिविल सर्जन रंजन सिन्हा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने दस-दस हजार के दो निजी मुचलकों पर रंजन सिन्हा को बेल दी है.
रंजन सिन्हा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवनिश शेखर ने बहस की.बता दें कि एसीबी की टीम ने 17 अक्टूबर को देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा को 70 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. नर्सिंग होम का लाइसेंस रेन्यूअल कराने के नाम पर घूस मांगने का आरोप था.