Koderma News: अश्लील वीडियो दिखाने पर आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रूपये जुर्माना भी लगाया
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
न्यायालय ने अंडर 12 पोक्सो एकट के तहत दोषी पाते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹ 20 00 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹2000 जुर्माना लगाया।
कोडरमा: स्पेशल पोक्सो 22 /2023 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने नवल किशोर मोदी उर्फ़ नवल किशोर बरनवाल, 58 वर्ष, पिता- स्वर्गीय जगदीश प्रसाद, वार्ड नंबर- 25,तिलैया जिला-कोडरमा, को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई।
न्यायालय ने अंडर 12 पोक्सो एकट के तहत दोषी पाते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹ 20 00 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹2000 जुर्माना लगाया । जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 354 भादवि के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई और 2 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भूतनी होगी। 509 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई सभी सजाऐ साथ-साथ चलेगी।

