झारखंड: कोयला घोटाले मामले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

2020 में उच्च न्यायालय ने कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था

झारखंड: कोयला घोटाले मामले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
पूर्व सीएम मधु (संपादित इमेज)

सीबीआई ने अपने तर्क में कहा, "इस अदालत ने (पहले) राजनीति के अपराधीकरण के लिए कदम उठाने की बढ़ती मांग पर ध्यान दिया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से आवेदन को खारिज कर दिया। प्रासंगिक रूप से, इस फैसले को चुनौती देने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी। आवेदक ने इसे अंतिम रूप देने की अनुमति दी।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा अपनी सजा के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें उन्होंने 4,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ ने कोड़ा और केंद्रीय जांच ब्यूरो की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

कोड़ा की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग वाली इसी तरह की याचिका को पहले भी खारिज किया जा चुका है, साथ ही कहा कि चूंकि 2020 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने अंतिम रूप ले लिया है, इसलिए नई याचिका दायर करके इस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता।

कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी पाया गया था और 16 दिसंबर, 2017 को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तीन साल जेल की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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सीबीआई ने इस आवेदन का विरोध स्वीकार्यता के आधार पर किया

कोड़ा ने अदालत से 2024 के झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि के 13 दिसंबर, 2017 के आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया। सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और वकील तरन्नुम चीमा ने प्रस्तुत किया कि कोड़ा द्वारा दायर एक समान आवेदन मई 2020 में खारिज कर दिया गया था और उसी राहत की मांग करने वाली उनकी नई याचिका विचारणीय नहीं है।

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सीबीआई ने अपने तर्क में कहा, "इस अदालत ने राजनीति के अपराधीकरण के लिए कदम उठाने की बढ़ती मांग पर ध्यान दिया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से आवेदन को खारिज कर दिया। प्रासंगिक रूप से, इस फैसले को चुनौती देने वाली कोई अपील दायर नहीं की गई थी। आवेदक ने इसे अंतिम रूप देने की अनुमति दी।"

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इससे पहले मई 2020 में, उच्च न्यायालय ने कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब तक उन्हें अंतिम रूप से बरी नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

Edited By: Sujit Sinha

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