रांची: बड़ा तालाब में फैली गंदगी को लेकर हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम से चार सप्ताह में मांगा जवाब

रांची: बड़ा तालाब में फैली गंदगी को लेकर हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम से चार सप्ताह में मांगा जवाब

रांची : रांची के बड़ा तालाब में फैल रही गंदगी के मामले की सुनवाई आज झारखंड हाइकोर्ट में हुई. इस मामले में अदालत ने रांची नगर निगम से चार सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या झारखंड सरकार ने जल निकायों के संरक्षण के लिए कोई नीति बनायी है. इस मामले में अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने एक जनहित याचिका दायर की थी. वे स्वयं इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुईं.

खुशबू कटारूका ने अपनी याचिका में सवाल उठाया था कि बड़ा तालाब में सीवेज के पानी का प्रवाह होता है जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान हो रहा है. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को आदेश दिया कि वह बड़ा तालाब में बहने वाले सीवेज के पानी को रोके. इसके साथ ही अदालत ने रांची नगर निगम को आदेश दिया कि वह बड़ा तालाब को बचाने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करे और ताकि बड़ा तालाब को बचाया जा सके.

अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा बड़ा तालाब को लेकर अपनायी गयी अंतहीन निविदा प्रक्रिया पर नाराजगी प्रकट की, जिसकी वजह से बड़ा तालाब की सफाई के काम में विलंब हो रहा है. अदालत ने कहा कि अगर कोई ठेकेदार सफाई के काम के लिए आगे नहीं आ रहा है तो रांची निगर निगम को स्वयं इसकी सफाई करनी होगी. अदालत ने कहा कि झील को क्षति पहुंचाने के लिए कोई बहाना नहीं चल सकता. अदालत ने कहा कि ऐसा ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि पूरी झील जलकुभी से ढकी हुई है क्योंकि यह सीवेज के पानी का परिणाम है.

Edited By: Samridh Jharkhand

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