Giridih News: नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
टोल वसूली को गलत ठहराते हुए कोर्ट ने दिया आदेश
गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का भी निर्देश नगर निगम गिरिडीह को दिया है.
गिरिडीह: गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का भी निर्देश नगर निगम गिरिडीह को दिया है. इस आदेश की कॉपी शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह उपयुक्त,गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त, गिरिडीह एसडीएम और संवेदक एसके भाई को भेजा है. बताया गया कि मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एम.एस. रामचन्द्र राव,और जस्टिस दीपक रोशन की खंड पीठ ने जे नगर निगम की ओर से टोल वसूली को गलत ठहराते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है.
इन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील की दलील को सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया, संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा सातवीं अनुसूची में सूची II की प्रविष्टि 52 की चूक को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं के पास स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है. याचिकाकर्ता द्वारा दायर अनुलग्नक-2 और 3 दस्तावेजों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा और सातवां प्रतिवादी ऐसा कर लगाना जारी रख रहा है, जो प्रथम दृष्टया कानून के अधिकार के बिना है और इस तरह, प्रथम दृष्टया उल्लंघन है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 265, जो कानून के प्राधिकार को छोड़कर कर लगाने पर रोक लगाता है. इसलिए, 7वें प्रतिवादी के साथ-साथ दूसरे प्रतिवादी को भी अगले आदेश तक 'वाणिज्यिक वाहन प्रवेश शुल्क' के नाम पर कोई राशि एकत्र नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा.