Giridih News: नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
टोल वसूली को गलत ठहराते हुए कोर्ट ने दिया आदेश
By: Subodh Kumar
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गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का भी निर्देश नगर निगम गिरिडीह को दिया है.
गिरिडीह: गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का भी निर्देश नगर निगम गिरिडीह को दिया है. इस आदेश की कॉपी शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह उपयुक्त,गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त, गिरिडीह एसडीएम और संवेदक एसके भाई को भेजा है. बताया गया कि मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एम.एस. रामचन्द्र राव,और जस्टिस दीपक रोशन की खंड पीठ ने जे नगर निगम की ओर से टोल वसूली को गलत ठहराते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है.

Edited By: Subodh Kumar