Dumka news: पलायन रोकना व युवाओं को सूबे में ही मिले रोजगार हमारी प्राथमिकता, सामारोह में बोले मंत्री संजय यादव
संथाल परगना प्रमंडल में बढ़ेगी आईटीआई कॉलेज की संख्या: मंत्री
समीक्षा के क्रम में सामने आया कि फिटर ट्रेड की डिमांड संथाल परगना में अधिक है पर कॉलेज में सीट की कमी है। जिसपर माननीय मंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु श्रम आयुक्त को निर्देश दिया।
दुमका: झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग मंत्री संजय प्रसाद यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार दुमका में संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिले के विभागीय पदाधिकारीयों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के क्रम में मंत्री ने विभाग के अंतर्गत संचालित जन कल्याण कारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। कहा कि राज्य से पलायन रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। यहां के युवाओं को झारखंड में ही रोजगार मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है। नए उद्योग स्थापित हों इसके लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य से जितने भी मजदूर काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संथाल परगना में स्थापित आईटी आई कॉलेज की समीक्षा की गई, जिसमें मंत्री ने बताया कि झारखंड राज्य में प्रतिवर्ष सैकड़ों छात्र आईटीआई कॉलेज के माध्यम से तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य संवारते है। झारखंड राज्य में कुल 74 आईटीआई कॉलेज हैं और पूरे संथाल परगना में 13 हैं।
इस विषय पर चर्चा करने के उपरांत मंत्री ने संथाल परगना क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज बढ़ाने की बात की गई। संबंधित पदाधिकारी को इसका प्रस्ताव बनकर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में सामने आया कि फिटर ट्रेड की डिमांड संथाल परगना में अधिक है पर कॉलेज में सीट की कमी है। जिसपर माननीय मंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु श्रम आयुक्त को निर्देश दिया। रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने का भी निर्देश दिया गया।
मंत्री ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत झारखण्ड राज्य के श्रम नियोजन, प्रषिक्षण एवं कौषल विकास विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना संचालित है। कुल बीनाक्तों की संख्या-8.6 लाख है। राज्य के संगठित औधोगिक प्रतिष्ठानों अथवा अन्य संस्थानों के स्थापना यथा दुकान, होटल, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन स्थापना, पूर्व दर्षन थियेटरों सहित सिनेमाघर, कामकाजी पत्रकार, सनाचार पत्र स्थापना / व्यक्तियों, न्यासियों सोसाईटियों अथवा संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सा संस्थानों, निजी स्वामित्व वाले नर्सिंग होम, निदान केन्द्र, रोग विज्ञान प्रयोगषाला, झारखण्ड राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के तहत सभी आकस्मिक एवं संविदा पर नियुक्त कामगारों तथा ठेकेदारों को इत्यादि में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा (1) की उपधारा (5) के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना व्याप्त किया जाता है।
राज्य संगठित औधोगिक प्रतिष्ठान एवं अन्य संस्थानों के स्थापना में जहाँ दस या दस से अधिक व्यक्ति नियोजित है एवं उनकी मासिक परिलब्धि रूपये 21,000/- (अधिकतम) या उससे कम है, के कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित किया जाता है। संगठित औधोगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संस्थानों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के व्याप्त करने उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार के उपक्रम) द्वारा नियोजक एवं नियोजित कर्मचारी से समानुपातिक अंशदान (मासिक परिलब्धि का नियोजक द्वारा 3.25% एवं नियोजित द्वारा 0.75%) प्राप्त कर कर्मचारियों को बीमाकृत किया जाता है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमाकृत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों / परिवारों को राज्यान्तर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना / निगम के चिकित्सालयों/अस्पताल एवं टाई अप अस्पतालों के माध्यम से वित्त रहित सभी तरह की चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा हितलाभ प्रदान की जाती है।
बैठक के उपरांत मंत्री ने कौशल विकास प्राप्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना की।
बैठक में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, श्रम आयुक्त एवं निदेशक शैलेन्द्र कुमार लाल, उप विकास आयुक्त दुमका, संथाल परगना के सभी जिलों के श्रम अधीक्षक, नियोजन पदाधिकारी, उपमुख कारखाना निरीक्षक सहित अन्य उपस्थित थे।