Chatra News: पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी बर्खास्त, करोड़ों के घपले का है आरोप
आशुतोष कुमार पर और भी कई आरोप पहले भी लगे हैं
आशुतोष कुमार के खिलाफ 2018 में आरोप पत्र दायर किया गया था. आरोप पत्र में 43 बैंक अंतरण द्वारा कुल 6 करोड़ 48 लाख रुपये की अनधिकृत रूप से निकासी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है.
चतरा: 6 करोड़ 48 लाख रुपये की अनधिकृत रूप से निकासी करने के गंभीर आरोप एवं अन्य कई आरोपों को लेकर चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को कार्मिक विभाग ने बर्खास्त कर दिया है. इस बाबत विभाग की ओर से सभी संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखा गया है. उनके खिलाफ 2018 में आरोप पत्र दायर किया गया था. आरोप पत्र में 43 बैंक अंतरण द्वारा कुल 6 करोड़ 48 लाख रुपये की अनधिकृत रूप से निकासी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. झारखंड प्रशासनिक सेवा से आने वाले आशुतोष कुमार तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी थे. 27 सितंबर को ही हुई कैबिनेट की बैठक में उनकी अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था. इसके बाद कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.
आशुतोष कुमार पर और भी कई आरोप पहले भी लगे हैं. 2 नवंबर 2017 में उन पर अग्नि कांड में रोकड़ पंजी व चेकबुक जलने की जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं देने, अग्निकांड के बाद पूर्व से संचालित 12 बैंक खाते के विरूद्ध मात्र 3 बैंक खाते की राशि दर्ज कर नया रोकड़ पंजी खोलने, छात्रवृत्ति मद में प्राप्त राशि गलत तरीके से नाजिर के पारिवारिक सदस्यों के खाते में ट्रांसफर करने व सेवानिवृत प्रखंड कल्याण पदाधिकारी चतरा मिथलेश मिश्र पर एक करोड़ 33 लाख पूर्व से ही समायोजन के लिए लंबित रहने के बावजूद आशुतोष कुमार द्वारा मिथलेश मिश्र को 98 लाख की अग्रिम राशि देने सहित 8 आरोप हैं.
इस दौरान पूरे मामले की जांच हुई और उन्हें निलंबित भी किया गया. प्राथमिकी भी दर्ज की गयी. अब जांच पूरी होने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. आरोपों के खिलाफ उन्होंने अपील भी की थी लेकिन उनकी अपील नामंजूर कर दी गयी थी.