Hijab row: 14 को आएगा हिजाब पर फैसला, तबतक कैंपस में धार्मिक कपड़ों पर रोक

Bengaluru: हिजाब विवाद (Hijab row) पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka high court) 14 फरवरी को फैसला सुनाएगी। तबतक के लिए स्कूल-कॉलेजों को खोलने के निर्देश दिया गया है। फैसला आने तक कॉलेज कैंपस में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़ों पर रोक लगायी गयी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान उक्त अंतिरिम आदेश तीन जजों की बेंच ने दिया है। इसमें मुख्य न्यायधीश रितुराज अवस्थी भी शामिल थे।

Hijab row: Karnataka HC asks students not to wear ‘religious things’ till disposal of the matter
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मार्च में है बोर्ड की परीक्षाएं
विवाद (Hijab row) के बाद राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया था। लेकिन मार्च में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ऐसे में स्कूलों के बंद होने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। उनकी समस्याएं देखते हुआ कोर्ट ने सभी स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर अंतरिम आदेश जारी दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक कोई भी छात्र धार्मिक स्कार्फ, गमछा आदि पहनने की जिद नहीं करें।
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इन बातों पर विचार कर रही है कोर्ट
गुरूवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। कोर्ट यह भी देख रही है कि क्या धार्मिक क्रियाकलापों के लिए हिजाब अनिवार्य है? इन्हीं बिंदुओं के आधार पर संभव है कि कोर्ट अपना फैसला दे। लेकिन फिलहाल राज्य भर के स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है।