31 जुलाई को अद्यतम रिर्पोट पेश करे झारखंड सरकार: हाईकोर्ट
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– मॉब लिचिंग प्रकरण
रांची: झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को सरायकेला मॉब लिंचिंग प्रकरण की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से दाखिल जवाब से न्यायाधीश एचसी मिश्रा व दीपक रोशन की खंडपीठ संतुष्ट दिखी। इस दौरान एकरा मस्जिद, रांची प्रकरण में सरकार द्वारा जवाब नहीं देने से हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने 31 जुलाई को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के समक्ष 5 जुलाई को डोरंडा मामले में किए गए एफआईआर की जानकारी दी गई। कोर्ट ने उसी रात हुई चाकूबाजी पर रिपोर्ट न देने पर फटकार लगाई। पूछा कि कोर्ट को चाकूबाजी से संबंधित जानकारी क्यों नहीं दी गई। खंडपीठ ने पूछा कि पुलिस अभी तक क्या कर रही है ? क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है ? सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि इस बाबत भी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता शमशेर आलम सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट ने 31 जुलाई तक फिर जवाब पेश करने को कहा है। सरायकेला घटना पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि मॉब लिंचिंग मामले में दो एफआईआर दर्ज किये गये हैं। अब तक दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, एसडीएम से घटना की जांच करायी गई है, जिसमें दोषी पाये गये पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बताते चलें, कि सरायकेला के धातकीडीह में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने तबरेज अंसारी नामक युवक की बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद इलाज के क्रम में सकी मौत हो गई थी।
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एडीएम की रिर्पोट
कोर्ट में सरायकेला के एसडीएम ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, तबरेज की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर व पुलिसकर्मी हैं। दोनों ने स्वीकृति बयान को हल्के में लिया। उन्होंने रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने की मांग की है।
Edited By: Samridh Jharkhand