गिरिडीह मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश, तीन बच्चों व महिला के मौत की होगी सीआईडी जांच

गिरिडीह मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश, तीन बच्चों व महिला के मौत की होगी सीआईडी जांच

रांची/गिरिडीह : बीते दिन बुधवार यानी कि 14 अक्टूबर को झारखण्ड हाईकोर्ट (Jharkhand HighCourt) में जस्टिस आनंद सेन (Justice Anand Sen) की अदालत में गिरिडीह की एक महिला व तीन नाबालिग बच्चों को जलाकर मार डालने के मामले पर सुनवाई की गयी.जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मामले की जांच सीआईडी (CID) से कराने का आदेश दिया.सुनवाई (Hearing) में अदालत ने मामले को लेकर नामित अभियुक्तों (Accused) की गिरफ्तारी न होने पर नाराज़गी जताई.

अदालत ने नाराज़गी जताते हुए एसीपी( Assistant Commissioner of Police ) से पूछा कि इस जघन्य अपराध में नामित आरोपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? आरोपी खुलेआम घूम रहें है, गवाहों को धमकी दे रहें है तो पुलिस कारवाई क्यों नहीं कर रही है? एसीपी ने अदालत में बताया कि मामले के सुपरविजन के दौरान एसडीपीओ (Sub Divisional Police Officer) को यह जानकारी प्राप्त हुई की महिला का सम्बन्ध वैवाहिक जीवन से परे किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम सम्बन्ध था. कारणवश दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और पत्नी ने आत्महत्या कर ली. बता दें मामले को लेकर अदालत ने केस डायरी की भी मांग की.

अदालत ने आगे पूछा की इस बात का उल्लेख मुख्य केस डायरी में क्यों नहीं किया गया. तब एसीपी ने कहा कि इसका इसका उल्लेख सुपरविजन नोट (Supervision Note) में किया गया है तथा पूरक केस डायरी में सुपरविजन नोट के आधार पर इसे अंकित भी किया गया है. तब अदालत ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए मामले के जाँच अधिकारी और सुपरविजन करने वाले अधिकारी के खिलाफ अविलंब करवाई करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि सीआईडी (Central Investigation Department) जांच के दौरान आइओ व डीएसपी को दूर रखा जाएँ. यानी कि जब तक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ करवाई चलेगी उन्हें जांच से दूर रहने का आदेश है.

बता दें मामले को लेकर महिला के पिता चन्द्रिका यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने मामलें के सम्बन्ध में जांच अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी और 3 नाबालिग बच्चों की हत्या के बाद भी पुलिस की करवाई में ढिलाई बरती गयी. जिस वजह से आरोपी खुलेआम बहार घूम रहें है और गवाहों को डरा-धमका रहे हैं.

बता दें पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी की मांग की तथा अगली सुनवाई में वीडियों कॉन्फ़्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से एसीपी गिरिडीह को उपस्थित रहने का आदेश दिया.

Edited By: Samridh Jharkhand

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