हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को उपस्थित होने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को उपस्थित होने का दिया आदेश

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में हजारीबाग जिला के नाबालिग लड़की (Minor girl) को जबरन एसिड पिलाने को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलसिया कार्यशैली पर सवाल उठाया और साथ ही हजारीबाग एसपी (Hazaribagh SP) को फटकार लगाया. कोर्ट ने कहा शुरु से ही इस मामला में पुलिस की भूमिका स्पष्ट नहीं है. जांच को भी प्रभावित किया जा रहा है.

जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहाकि पुलिस मुख्य आरोपी को बचा रही है. हाईकोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव और डीजीपी (Home Secretary and DGP) को अगली सुनवाई के दिन वीसी के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया. इससे पहले भी अदालत ने इस मामले की धीमी जांच पर सवाल उठाए थे और यहां तक कहा है कि पुलिस इस मामले में आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है.

Edited By: Samridh Jharkhand

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