झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर वर्जित

चुनाव प्रक्रिया होने तक राज्य में निषेधाज्ञा लागू

झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर वर्जित
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झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के सभी क्षत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है. आचार संहिता के दौरान सरकार को किसी भी प्रकार की योजनाओ को शुरू करने पर रोक लगा दिया गया है.

रांची: चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है. आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा जनहित में किसी तरह की घोषणा करने या नयी योजनाएं शुरू करने पर पाबंदी रहेगी. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं. प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा.

इसके अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, व पंपलेट्स चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होर्डिंग और तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है. वहीं, चुनाव प्रक्रिया होने तक निषेधाज्ञा (पूर्व में धारा 144) लागू रहेगी. हालांकि, शादी, बारात पार्टी, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगी.

सड़कों से बैनर-पोस्टर को हटाने का आदेश

आचार संहिता लगने के साथ ही सदर एसडीओ ने जिले के सभी बीडीओ-सीओ सहित नगर निकायों को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्र में राजनीतिक लोगों के बैनर व पोस्टर हटाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि वे इस आदेश का सख्ती से अपने-अपने क्षेत्र में पालन करायें. 

जारी निर्देश

  • बिना अनुमति के दीवार पर नारा लिखना, पोस्टर, पंपलेट्स चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा व होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है.
  • राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार व अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर भावनाएं आहत करने से संबंधित पोस्ट नहीं डाल सकते हैं.
  • राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी धार्मिक स्थलों का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे.
  • मतदाताओं को डराने, धमकाने और प्रलोभन देने का प्रयास नहीं कर सकते हैं.
  • सरकारी गेस्ट हाउस या भवन का कोई भी हिस्सा राजनीतिक गतिविधि, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे.
  • जाति, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न करने वाले कार्य को प्रतिबंधित किया गया. प्लास्टिक, पॉलिथीन से बने पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकते हैं.
  • राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी लाइसेंसी हथियार, तीर- धनुष, लाठी, माला व अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे.
Edited By: Subodh Kumar

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