डिस्पैच के दिन अनुपस्थित 30 मतदानकर्मियों पर होगी कार्रवाई, 06 के खिलाफ होगी FIR

डिस्पैच के दिन अनुपस्थित 273 मतदानकर्मियों को किया गया था शो-कॉज

डिस्पैच के दिन अनुपस्थित 30 मतदानकर्मियों पर होगी कार्रवाई, 06 के खिलाफ होगी FIR
जिला समाहरणालय, रांची (फाइल फोटो)

24 मतदानकर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई हेतु संबंधित संस्थान को आदेश जारी होगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. दूसरे चरण के मतदान हेतु प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 97 मतदान कर्मियों को भी किया गया है शो-कॉज.

रांची: विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन मतदानकर्मियों की अनुपस्थिति को ज़िला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहनेवाले मतदान कर्मियों के खिलाफ FIR किया जाएगा. साथ ही मतदान कर्मियों को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने हेतु उनके संबंधित संस्थान को ज़िला प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी किया जा रहा है.

कुल 30 मतदानकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, 06 पर होगा FIR

डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने वाले 6 मतदान कर्मियों के खिलाफ ज़िला प्रसाशन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी जबकि 24 मतदानकर्मियों के संबंधित संस्थान को उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया जाएगा. जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनमें बैंक कर्मी, शिक्षक और सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) के कर्मी शामिल हैं.

स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर कार्रवाई

प्रथम चरण के मतदान हेतु डिस्पैच के दिन (12.11.2024) अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों को ज़िला प्रसाशन द्वारा शो-कॉज किया गया था. अनुपस्थित 273 मतदानकर्मियों को दिनांक 15.11.2024 के पूर्वाह्न 11ः00 बजे तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया था. कुल 140 मतदानकर्मियों द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण में से 30 मतदान कर्मियों द्वारा स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. शेष मतदान कर्मियों को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश जारी किया गया है.

प्रशिक्षण में अनुपस्थित 97 मतदानकर्मियों को भी शो-कॉज

विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के मतदान हेतु प्रशिक्षण में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों को भी शो-कॉज किया गया है. बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित मतदान कर्मियों द्वारा स्वीकार योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं रहने की स्थिति में इनके विरुद्ध भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी.

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Edited By: Subodh Kumar

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