केंद्रीय मंत्री तोमर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
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मामला राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का
रांची: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुये राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के एक मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तोमर ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज इस बाबत अदालत में सुनवाई के तहत न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया।
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बता दें कि धनबाद में 2016 में भाजपा की एक रैली के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (तब केंद्रीय इस्पात मंत्री) ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने सीजेएम की अदालत में 21 जनवरी 2016 को सीपी केस फाइल किया था। पांच सितंबर 2016 को अदालत ने सीपी केस डिसमिस कर दिया था। शिकायतकर्ता की ओर से प्रधान जिला जज की अदालत में रिविजन पीटिशन दाखिल की गई थी। प्रधान जिला जज ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर धारा 504, 505 में मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर अपने बचाव में झारखंड हाई कोर्ट गए थे।
Edited By: Samridh Jharkhand