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हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर

हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर रांची: झारखंड हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाईकोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 2019 में बनाए गए उन नियमों पर रोक लगा दी है, जिनमें निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता तय की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 से पहले संचालित निजी स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन तथा झारखंड मुस्लिम मैन्युरिटी के सदस्यों ने होटल केन में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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धनबाद 

केंद्रीय मंत्री तोमर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

केंद्रीय मंत्री तोमर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मामला राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी का रांची: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुये राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने के एक मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक...
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