हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर
निजी स्कूलों को जमीन मामले में राहत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाईकोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 2019 में बनाए गए उन नियमों पर रोक लगा दी है, जिनमें निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता तय की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 से पहले संचालित निजी स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन तथा झारखंड मुस्लिम मैन्युरिटी के सदस्यों ने होटल केन में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
रांची: आज दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को मेन रोड स्थित होटल केन में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एंड झारखंड मुस्लिम मैनुरेटी ने हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर खुशी जाहिर किया। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। एसोसिएशन के मो उस्मान, मसूद कच्छी, सैयद अंसारुल्लाह, महताब आलम, मो अर्श, गुलाम गौस, अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि आज हमलोग बहुत खुश हैं। झारखंड हाइकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के अंतर्गत बनाये गये 2019 के नियमों को चुनौती देनेवाली याचिका में पारित आदेश को लेकर दायर रिव्यू याचिका पर सुनवाई की।

पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया, अधिवक्ता भानु कुमार, अधिवक्ता भारती वी कौशल, अधिवक्ता भरत कुमार ने पैरवी की. उन्होंने जमीन के प्रावधान को गलत बताते हुए आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। कई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन व अन्य की ओर से सिविल रिव्यू याचिका दायर की गयी है। याचिका में दो मई 2025 के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गयी है। इस मौके पर मसूद कच्छी, मास्टर उस्मान, सैयद अंसारुल्लाह, महताब आलम, गुलाम गौस, अरविंद कुमार, सिटी पब्लिक स्कूल, लिटिल एंजल्स हाइ स्कूल, संत केएमसी पब्लिक स्कूल, संत जीएम स्कूल, अफाक एकेडमी स्कूल, एंजल्स पब्लिक स्कूल, एचएमके पब्लिक स्कूल, सनराइज एकेडमी स्कूल, ज़ैबूननिशा मेमोरियल स्कूल, राइजिंग मून स्कूल, जामिया पब्लिक स्कूल, पैरामाउंट स्कूल, एजुकेशन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल समेत एसोसिएशन के कई लोग मौजूद थे।
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