झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सूर्या हांसदा के फर्जी मुठभेड़ की जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग पर मांगा जवाब
मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया
झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। विधानसभा के चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुवाई के बाद अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया, साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा।
दरअसल, सूर्या हांसदा के मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए उसकी पत्नी सुशीला मुर्मू और माँ नीलमुनी मुर्मू की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दाखिल की गई है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, गोड्डा जिले के पुलिस अधीक्षक और देवघर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को भी पार्टी बनाया गया है।
सूर्या हांसदा की माँ नीलमुनि मुर्मू ने अपनी याचिका में कहा है कि घटना से पहले देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से उनके बेटे सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
उल्लेखनीय है कि गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस से मुठभेड़ में सूर्या हांसदा मारा गया था। मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी। 10 अगस्त को शाम में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
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