जेएनयू के छात्रों को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पुरानी शुल्क पर ही होगी रजिस्ट्रेशन

जेएनयू के छात्रों को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पुरानी शुल्क पर ही होगी रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली: फ़ीस बढ़ोत्तरी को जवाहरलाल नेहरु विश्विद्याल (जेएनयू) के छात्रों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट का आदेश है कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन पुराने फ़ीस के आधार पर की जाए. हालाँकि इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 28 फ़रवरी को होगी. तब तक के लिए छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है.

इसको लेकर जेएनयू छात्र संगठन के वकील कपिल सिब्बल ने बताया की फ़ीस बढ़ोत्तरी गैर-क़ानूनी है और विश्विद्यालय की हाई कमिटी को हॉस्टल मैन्युअल में बदलाव करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने यह भी कहा की बहुत सारे छात्रों ने दबाव में आकर बढ़ी हुई फ़ीस को जमा कर दिया है, जिसे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को लौटा देना चाहिए. इसके अलावे याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से होस्टल मैन्युअल को भी स्थगित करने की भी मांग की है

Edited By: Samridh Jharkhand

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