जेपीएससी मेंस परीक्षा पर हाइकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, आठ गलत मॉडल उत्तर पर जवाब तलब

जेपीएससी मेंस परीक्षा पर हाइकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, आठ गलत मॉडल उत्तर पर जवाब तलब

अदालत ने प्रार्थी को इस संबंध में अलग से याचिका दायर करने को कहा

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी सिविल सेवा की सातवीं से 10वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पीटी के आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तर के गलत होने के मामले में जेपीएससी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर अंतरिम आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इस मामले में अदालत ने प्रार्थी से कहा कि वह चाहें तो मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के बिंदु पर अलग से याचिका दायर कर सकता है।

न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को पीटी परीक्षा के परिणाम के रद्द करने, मुख्य परीक्षा का फार्म भरने एवं परीक्षा आयोजन पर रोक लगाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

प्रार्थी के वकील राजेश कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा और बताया कि पीटी के बी सीरीज के आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत हैं। उन्होंने आग्रह किया कि जेपीएससी विषयवार एक्सपर्ट कमेटी गठित करे और रिजल्ट रद्द कर नया रिजल्ट जारी करे। अदालत ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

Edited By: Samridh Jharkhand

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