पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को लगा हाईकोर्ट से झटका, तीनों की सजा रखा बरकरार

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate assets) के मामले में राज्य पूर्व मंत्री हरिनारायण राय (Former Minister Harinarayan Rai) उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय की सजा बरकरार रखा है. आपको बता दें कि हरिनारायण राय ने सीबीआई की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा की चुनौती झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में दिया था. जस्टिस एके चौधरी (Justice AK Chaudhary) की अदालत ने सुनवाई करते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया और सीबीआई अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा.

आपको बता दें कि सीबीआई अदालत (CBI court) में तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी. सीबीआई अदालत की फैसला को इनलोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. अब राहत पाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की ओर रुख कर सकते हैं. मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश बी.के. तिवारी (Judge B.K. Tiwari) ने 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी.
उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी हुई थी दर्ज
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने राय के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और साल 2010 में आरोप पत्र दायर किया था. जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि राय ने 1.5 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की संपत्ति जमा कर रखी थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा थी. राय उन तीन निर्दलीय विधायकों में एक थे जिन्होंने साल 2006 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा सरकार (BJP Government) को गिराई थी और मधु कोड़ा की सरकार बनवाने में मदद की थी.