रांची के पाॅक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रामदेव महतो को सुनाया 20 साल की जेल की सजा

रांची (Ranchi) : बाल यौन अपराध मामले में आज एक अहम फैसला आया है, जो झारखंड सहित देश के लिए मिसाल बनेगा। रांची के पाॅक्सो कोर्ट ने बाल यौन अपराधों के आरोपी रामदेव महतो को 20 साल की जेल की सजा व 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी। रांची जिले के अनगड़ा निवासी रामदेव महतो 2019 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था।
Jharkhand: A Special POCSO court in Ranchi sentences a rape convict to 20 years imprisonment and imposes a fine of Rs 25,000 on him. The convict Ramdev Mahto was arrested for raping a minor girl in 2019.— ANI (@ANI) February 4, 2021
उसके खिलाफ अनगड़ा थाना में कांड संख्या 14 बटे 19 दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले मंगलवार को फैसला आने की संभावना थी, हालांकि आज फैसला आ सका। इसी सप्ताह सोमवार को पाॅक्सो विशेष कोर्ट में मामले में दोनों पक्ष की दलीलों की सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला के लिए दो फरवरी की तारीख निर्धारित की गयी थी।
अभियोजन साक्ष्य बीते साल पांच मार्च को बंद किया गया था, जिसके बाद बचाव पक्ष की गवाही होनी थी। इस मामले की सुनवाई कोरोना लाॅकडाउन के कारण प्रभावित हुई।