सीआईटी: गाइडलाइन्स ऑन फॉस्टर केयर एंड स्पांसरशिप पर वेबिनार का आयोजन

रांची: कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, अनगड़ा के संयुक्त तत्वावधान में ‘गाइडलाइन्स ऑन फॉस्टर केयर एंड स्पांसरशिप’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ मंडल न्यायाधीश व सचिव डीएलएसए अभिषेक कुमार, सदस्य किशोर बोर्ड व टीम लीडर फॉस्टर केअर भावना कुमार तथा झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीकांत कुमार ने वेबिनार को संबोधित किया।

सचिव डीएलएसए अभिषेक कुमार ने कहा कि सभी असहाय और निराश्रित बच्चों को परिवार के बीच पालन पोषण का अधिकार है। इसी को लेकर फॉस्टर केअर एंड स्पांसरशिप स्कीम की शुरूआत की गई है। इसके तहत गरीब, असहाय व निराश्रित बच्चो के लालन पोषण के लिए फॉस्टर फैमिली का चयन कर सर्वे के बाद बच्चों को उनके सुपुर्द किया जाता है। ताकि उनकी देखभाल अन्य बच्चों की तरह हो सके।
वहीं किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य भावना कुमार ने फॉस्टर फैमिली बनने के लिए अभिभावक की योग्यता, प्रति बच्चे के हिसाब से सरकार से मिलने वाली राशि आदि की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक कि आयु वाले बच्चों को फॉस्टर फैमिली में पलने के योग्य हैं, जिसके एवज में सरकार प्रति बच्चे 2 हज़ार रुपये का भुगतान करती है।
बच्चों को फॉस्टर फैमिली को सौंपने से पूर्व बाल कल्याण समिति द्वारा परिवार की उचित छानबीन की जाती है तथा प्रत्येक माह समिति इसका फॉलोअप लेती है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीकांत कुमार ने बेविनार में फॉस्टर केअर एंड स्पांसरशिप से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार पूर्वक चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन प्रो. साईका फ़ैज़ी ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ शालिनी सिंह ने किया।