रांची के इस इलाके में कल से 20 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू, जानें क्या है मामला
निषेधाज्ञा कल प्रातः 05.30 बजे से 20 दिसंबर की शाम 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगी
प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम को असामाजिक तत्वों के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. इसको लेकर निषेधाज्ञा जारी किया गया.
रांची: झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधानरी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (JSSC-CGL) के अंतर्गत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जाँच कार्यक्रम 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम को बाधित एवं समूहों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि का आह्वान किये जाने की सूचना है. जिसको लेकर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. फिर भी ऐसी आशंका है कि प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम को असामाजिक तत्वों के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. जिसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, उत्कर्ष कुमार द्वारा बिएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के 500 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किया गया है.
- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन आदि या आमसभा का आयोजन करना.
यह निषेधाज्ञा दिनांक-14.12.2024 के प्रातः 05.30 बजे से दिनांक 20.12. 2024 अपराह्न 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा.