Prohibitory Order
रांची  झारखण्ड  राज्य 

रांची के इस इलाके में कल से 20 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू, जानें क्या है मामला    

रांची के इस इलाके में कल से 20 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू, जानें क्या है मामला     प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम को असामाजिक तत्वों के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. इसको लेकर निषेधाज्ञा जारी किया गया.
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सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, SDO ने जारी किये आदेश  

सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, SDO ने जारी किये आदेश   मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर अनुमण्डल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी अंतर्गत सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गयी है.
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रांची समेत चार विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू, सदर SDO ने जारी किया निर्देश

रांची समेत चार विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू, सदर SDO ने जारी किया निर्देश यह निषेधाज्ञा पूरे सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-रांची, 64-हटिया, 65 काँके (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) में दिनांक-11.11.2024 के अपराह्न 05.00 बजे से दिनांक-13.11.2024 के अपराह्न 10.00 बजे तक रहेगी लागू.
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