रांची समेत चार विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू, सदर SDO ने जारी किया निर्देश

11 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा लागू

रांची समेत चार विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू, सदर SDO ने जारी किया निर्देश
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यह निषेधाज्ञा पूरे सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-रांची, 64-हटिया, 65 काँके (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) में दिनांक-11.11.2024 के अपराह्न 05.00 बजे से दिनांक-13.11.2024 के अपराह्न 10.00 बजे तक रहेगी लागू.

रांची: विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर दिनांक-13.11.2024 को प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-रांची, 64-हटिया, 65-काँके (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) में मतदान कराया जाना है. इस मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों और उनके सहयोगियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा की जा सकती है. जिससे ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष एवं प्रतिद्वंदिता के कारण विधि-व्यवस्था एवं जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही इस अवसर का लाभ अवांछनीय तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है.

जिसपर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, उत्कर्ष कुमार द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-राँची, 64-हटिया, 65-कॉक (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया:-

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निषेधाज्ञा पूरे सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-रांची, 64-हटिया, 65 काँके (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) में दिनांक-11.11.2024 के अपराह्न 05.00 बजे से दिनांक-13.11.2024 के अपराह्न 10.00 बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगाः-

(1) पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना (मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी / मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों/ CAPF / कर्मचारियों को छोड़कर).

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(2) सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस/रैली आदि एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा. 05 व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है.

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(3) मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राय डे (Dry Day) घोषित किया जाता है.

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(4) जारी निषेधाज्ञा अवधि में मतदान के 48 घंटा ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. 

(5) मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा.

(6) सदर अनुमंडल अंतर्गत विधानसभा चार निर्वाचन क्षेत्रों यथा 63 राँची, 64-हटिया, 65-काँके, 66- माण्डर (अ०ज०जा०) के वैसे पार्टी वर्कस, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा बाहर से आये हैं. निषेधाज्ञा जारी होते सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-राँची, 64-हटिया, 65-काँके (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) छोड़ देगें.

(7) मतदान केन्द्र में कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी न करे, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग हो.

(8) बिना अनुमति के किसी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करने ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार नहीं कर सकते हैं (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि को छोड़कर).

(9) किसी प्रकार का हरवे हथियर जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा,भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).

(10) किसी प्रकार अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर).

(11)  जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मिडियाकर्मी किसी भी प्रकार का Exit Poll एवं Results प्रकाशित नहीं करा सकते हैं.

(12) जारी निषेधाज्ञा के अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनैतिक दल का Press Conference/Interview प्रतिबंधित रहेगा. 

Edited By: Subodh Kumar

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