झारखण्ड असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा 2019 की अटकलों को हाइकोर्ट ने किया साफ

झारखण्ड असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा 2019 की अटकलों को हाइकोर्ट ने किया साफ

राँची:  शुक्रवार को झारखण्ड हाइकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में शामिल होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। हाइकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि वह असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के विज्ञापन  (05/2019) के आलोक में नियुक्ती प्रक्रिया को तेज करें।

इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन तथा जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया था की असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में एकल पीठ द्वारा दिये गए आदेश गलत हैं। रिक्त पदों पर कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। खंडपीट पर इसपर लगाए गए रोक को निरस्त किया जाए।

बता दें की जेपीएससी ने वर्ष 2019 में असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 637 पदों पर नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाली थी। जिसमें सिविल इंजीनियर के पद पर 524 एवं मैकेनिकल इंजीनियर के 95 पद थे। आयोग ने  विज्ञापन (05/2019) जारी किया जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा के बाद 22 जनवरी 2021 को मुख्य परीक्षा होनी थी, जिसे एकल पीठ के आदेश पर रद्द कर दिया गया था।

हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने 21 जनवरी 2021 को असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन के विरूद्ध प्रार्थी रंजीत कुमार शाह और अन्य की रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए विज्ञापन को रद्द कर दिया था। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना जारी की थी। उनहोंने कहा था कि  अधिसूचना के पूर्व के रिक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण लागू नहीं हो सकता है।

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह राज्य सराकर की एक बड़ी जीत है, इससे राज्य में आगे होने वाले नियुक्तियों की बाधाएं दूर हो सकेंगीं।

Edited By: Samridh Jharkhand

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