झारखंड : हेमंत कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी, रांची के दो किमी लंबे फ्लाईओवर के लिए 2.24 अरब की मंजूरी

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सरकार ने राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत Fortified Rice वितरण करने के लिए राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने के लिए स्टेट पीएमयू के गठन और झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।
विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई।— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) September 28, 2021
इसके साथ ही कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के लिए विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित बिहार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेश के आठ लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संपत्ति एवं देनदारियों सहित हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी।
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) NO.3118 of 2014 के आलोक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के 08 लघु जलविद्युत परियोजनाओं के asset/liabilities मानवबल (13) सहित हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) September 28, 2021
रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण परियोजना की स्वीकृति एवं योगदा सत्संग आश्रम, बहूबाजार से शांति नगर, कोकर तक वाया कांटाटोली चौक 2040 मीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए निर्माण के लिए कुल दो अरब 24 करोड़ 94 लाख 54 हजार रुपये की प्राशासनिक स्वीकृति दी गयी।
रांची शहर हेतु पूर्व स्वीकृत कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण परियोजना के समापन की स्वीकृति एवं योगदा सत्संग आश्रम, बहूबाजार से शांति नगर, कोकर तक (वाया कांटाटोली चौक) 2040 मी० लंबे फ्लाईओवर के निर्माण हेतु कुल ₹224,94,54,000/ लागत की परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) September 28, 2021
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के झारखंड विधानसभा में पुर:स्थापन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) September 28, 2021