पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका खारिज, PMLA कोर्ट ने दिया फैसला
टेंडर घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोपी हैं आलमगीर आलम
By: Subodh Kumar
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आलमगीर आलम की याचिका पर PMLA की विशेष कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है.
रांची: टेंडर घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है. रांची प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका ख़ारिज कर दी है. आलमगीर आलम की याचिका पर PMLA की विशेष कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि PMLA की विशेष कोर्ट ने सोमवार को ED और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पूर्व कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों जहांगीर आलम और संजीव लाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है.
Edited By: Subodh Kumar