सीएम हेमन्त सोरेन को हाईकोर्ट से मिली राहत, 16 दिसंबर तक कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से मिली छूट
ED समन की अवहेलना को लेकर सीजेएम कोर्ट में थी शिकायत दर्ज
मामले में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक एमपी/एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है. हेमंत सोरेन ने एमपी/एमएलए कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी गई थी.
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, ED द्वारा दायर हेमंत सोरेन के खिलाफ समन की अवहेलना के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई. इस मामले में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक एमपी/एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है. हेमंत सोरेन ने एमपी/एमएलए कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी गई थी.
दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन की अवहेलना को लेकर सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. ईडी का कहना है कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 10 बार समन भेजा गया, लेकिन वह केवल 2 बार ही पेश हुए. पहली बार 20 जनवरी और दूसरी बार 31 जनवरी को.
सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन उनकी गैरमौजूदगी के कारण मामला एमपी/एमएलए को सौंप दिया गया. वहां भी वह अब तक पेश नहीं हुए हैं. अब यह मामला कांड संख्या 2/2024 के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में दर्ज है. ईडी ने हेमंत सोरेन की इस गैरहाजिरी को समन की अवहेलना मानते हुए शिकायत की है.