निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत
28 महीनों से जेल में बंद थीं पूजा सिंघल
पूजा सिंघल ने नये कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जमानत की अर्जी दाखिल की थी. शनिवार को इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), रांची की विशेष अदालत में सुनवाई हुई.
रांची: निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को आखिरकार बड़ी राहत मिल गयी. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें बेल दे दी है. पूजा सिंघल 28 महीनों जेल में थीं. पूजा सिंघल ने नये कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जमानत की अर्जी दाखिल की थी. शनिवार को इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), रांची की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्टने उन्हें जमानत मंजूर कर दी.
बता दें कि इससे पूर्व अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की पूरी अवधि के बारे में जानकारी दें. जेल प्रशासन ने अदालत में जवाब दाखिल किया, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया.