गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ में औद्योगिक रंग इस्तेमाल न करे दुकानदार : उपायुक्त
पलामू : जिला के उपायुक्त शशि रंजन (Deputy Commissioner Shashi Ranjan) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act) के तहत जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक किया गया. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बिना लाइसेंस के दुकान और प्रतिष्ठान का संचालन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई (legal action) की जायेगी और साथ ही खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जायेगी. उपायुक्त ने कहा कि प्रतिष्ठान चलाने वाले लोग कानून का पालन करते हुए संचालन करें.

लोगों को स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये
उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संकट तथा आने वाले त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य की सुरक्षा (Health protection) एक कठिन चुनौती है. नियम के दायरे में रहकर ही लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाए. उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (Food safety officer) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के बारे में प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया.
गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ में रंग इस्तमाल न करे
उपायुक्त ने कहा कि दुकानदार गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ (Quality foods) में रंग का इस्तेमाल किए बिना बनाएं. उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंग इस्तेमाल करने से कैंसर का खतरा होता है. साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार सैंपल लैब में जाता है तो छोटी सी छोटी मिलावट पकड़ में आ जाती है. ऐसा करने पर फाइन से लेकर सजा तक का प्रावधान है.
त्योहार को देखते हुए पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा खाद्य सैंपल का करें कलेक्शन: उपायुक्त…
जिला खाद्य सुरक्षा परामर्शी समिति की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई सम्पन्न। @JharkhandCMO@HemantSorenJMM@prdjharkhand @fssaiindia pic.twitter.com/BRLKllaEEN— DC Palamu(stay home save lives) (@DC_Palamu) November 3, 2020
उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को जिले के तीनों अनुमंडल में मौजूद दुकानों से ज्यादा से ज्यादा खाद्य सामग्री का सैंपल कलेक्ट करने का निर्देश दिया. बैठक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पलामू जिले को ढाई सौ सैंपल कलेक्ट (Sample collect) करने का लक्ष्य मिला है.