निर्भया केस के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने पर सुनवाई 11 को

नयी दिल्ली : दिल्ली के 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड के दोषियों को अलग-अलग फांसी की सजा देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी को सुनवाई करेगा. इससे पहले दिल्ली हाइकोर्ट ने इस याचिका को यह कह कर खारिज कर दिया है कि एक ही अपराध के दोषियों को अलग-अलग सजा देने की अनुमति जेल मैनुअल नहीं देता है. दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
सुप्रीम कोर्ट में 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। https://t.co/oeFq7g2RQV— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 7, 2020
दरअसल, निर्भया कांड के चार दोषियों को फांसी की सजा तय की गयी है, लेकिन उनका डेथ वारंट अलग-अलग कारणों से अबतक दो बार टल चुका है. ऐसा उनके द्वारा इस मामले में अलग-अलग अपील किए जाने की वजह से हो रहा है. ऐसे में केंद्र अलग-अलग दोषियों को अलग-अलग फांसी की सजा की अनुमति चाहता है. हालांकि दिल्ली हाइकोर्ट ने दोषियों को कहा है कि वे इस मामले में सभी तरह की अपील की प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लें.