दिल्ली दंगा : भड़काऊ भाषण मामले में अब 13 अप्रैल को सुनवाई, पुलिस ने बताया नेताओं पर क्यों नहीं दर्ज की एफआइआर

दिल्ली दंगा : भड़काऊ भाषण मामले में अब 13 अप्रैल को सुनवाई, पुलिस ने बताया नेताओं पर क्यों नहीं दर्ज की एफआइआर

नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने आज दिल्ली हिंसा को लेकर हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई की. अदालत ने इस मामले में केंद्र से अपना पक्ष दाखिल करने को कहा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल तय की.


इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि उसने अभी तक किसी भी भड़काऊ भाषणकर्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं की है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, उसका यह फैसला दिल्ली में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक था. दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने अबतक नार्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में 48 एफआइआर दर्ज की है.


इस मामले में दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने विवेक से सिर्फ तीन भड़काऊ भाषणों का चयन किया. जबकि ऐसे और भी भड़काऊ भाषण मौजूद हैं.

Edited By: Samridh Jharkhand

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