दिल्ली दंगा : भड़काऊ भाषण मामले में अब 13 अप्रैल को सुनवाई, पुलिस ने बताया नेताओं पर क्यों नहीं दर्ज की एफआइआर

नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने आज दिल्ली हिंसा को लेकर हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई की. अदालत ने इस मामले में केंद्र से अपना पक्ष दाखिल करने को कहा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल तय की.
Delhi violence case: Delhi High Court asks Centre to file a response in the case and lists the matter for April 13 pic.twitter.com/Lg5v2ap5Mz— ANI (@ANI) February 27, 2020
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि उसने अभी तक किसी भी भड़काऊ भाषणकर्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं की है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, उसका यह फैसला दिल्ली में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक था. दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने अबतक नार्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में 48 एफआइआर दर्ज की है.
Solicitor General Tushar Mehta, representing Delhi Police, says petitioner in his wisdom selected 3 speeches as hate speech but there are many such hate speeches. SG Tushar Mehta also prays for allowing application seeking impleadment of Union of India as a party to the petition. https://t.co/OQ4cailKJj
— ANI (@ANI) February 27, 2020
इस मामले में दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने विवेक से सिर्फ तीन भड़काऊ भाषणों का चयन किया. जबकि ऐसे और भी भड़काऊ भाषण मौजूद हैं.