वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित किया नया टैक्स स्लैब, लेकिन लगा दी इसमें एक शर्त

नयी दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मता सीतारमण ने आज 2020-21 का आम बजट संसद में पेश किया. जैसा कि हर बार होता है मीडिल क्लास का सबसे ज्यादा ध्यान टैक्स स्लैब व उसमें मिलने वाली राहत पर ही होता है. इस बार भी इसी पर लोगों का ध्यान था. निर्मला सीतारमण ने पूर्व की तरह पांच लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगाया है.

पहले पांच से दस लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स था. 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था. वहीं, ढाई से पांच लाख की आय पर पहले की तरह पांच प्रतिशत की टैक्स दर है.
पर, नए टैक्स स्लैब में सबसे अहम बात यह है कि यह टैक्स राहत फ्लैट ढंग से मिलेगी. यानी अगर आप टैक्स डिडेक्शन योजनाओं का लाभ लेते हैं तो यह स्लैब आपके लिए प्रभावी नहीं होगा. इसलिए इस स्लैब का लाभ लेने के लिए आपको टैक्स डिडेक्शन छूट का फायदा नहीं लेना होगा. अब आप सोचिए कि आपको किस योजना के तहत फायदा हो रहा है, तभी टैक्स छूट के लिए प्रयास करें.
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