दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को कानूनी उपायों के लिए एक सप्ताह का समय दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को कानूनी उपायों के लिए एक सप्ताह का समय दिया

नयी दिल्ली : दिल्ली के 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड में आज दिल्ली हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए चारों दोषियों को सभी संभव कानून उपाय को करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया. अदालत ने कहा कि जेल का नियम यह नहीं कहता कि एक दोषी की दया याचिका लंबित है तो अन्य दोषियों को फांसी हो सकती है. हाइकोर्ट ने कहा है कि दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दे सकते हैं. अदालत ने इस मामले में कहा कि निर्भया कांड के चारों दोषी एक हफ्ते के अंदर सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लें. इसके बाद उनके खिलाफ मौत के वारंट के क्रियान्व्यन के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही आरंभ की जाएगी.

अदालत के इस फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने संतोष प्रकट किया. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं उसका स्वागत करती हूं. हाइकोर्ट के समय निर्धारित करने से पहले अपराधी इधर-उधर भाग रहे थे, पर अब नहीं भागेंगे. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट ने दोषियों को एक सप्ताह का वक्त दिया है.

मालूम हो कि निर्भया के दोषियों की डेथ वारंट की तारीख अबतक दो बार टल चुकी है. पहले अदालत ने 22 जनवरी की तारीख उन्हें फांसी की सजा के लिए तय की थी, यह बढकर एक फरवरी हो गयी. लेकिन, फिर बाद में यह तारीख टल गयी. अब टाइम बाउंड फैसला होने के कारण इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो सकती है.

Edited By: Samridh Jharkhand

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