यूपी : विकास दुबे की मदद करने के आरोपी 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, मिलेगा न्यूनतम वेतनमान

कानपुर: बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की कथित तौर पर मदद करने वाले छह और पुलिसकर्मियों को धारा 14(1) के तहत दंडित किया गया है। इनमें चार इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल हैं। उन सभी को अब धारा 14(1) के तहत न्यूनतम वेतनमान मिलेगा।

कानपुर: बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे (#VikasDubey) की कथित तौर पर मदद करने वाले छह और पुलिसकर्मियों को धारा 14(1) के तहत दंडित किया गया है। pic.twitter.com/aSKmNBzWHs
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 6, 2022
दुबे और उसके साथियों ने बिल्हौर के तत्कालीन सर्कल अधिकारी देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।बाद में पुलिस ने एक के बाद एक मुठभेड़ में विकास दुबे और उसके पांच सहयोगियों समेत छह आरोपियों को मार गिराया था।चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी और बीट प्रभारी शर्मा समेत 50 से ज्यादा आरोपी जेल में हैं। जांच से पता चला कि दुबे और उनके सहयोगियों की सहायता करने में कई अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
इसके बाद आठ पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया। जांच में नाम सामने आने के बाद तिवारी और शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया था। रिपोर्ट के आधार पर एसआई अजहर इशरत, एसआई कुवर पाल सिंह, एसआई विश्वनाथ मिश्रा, एसआई अवनीश कुमार सिंह, कांस्टेबल अभिषेक कुमार और राजीव कुमार को न्यूनतम वेतनमान से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार, न्यूनतम वेतनमान का मतलब है कि जो भी वेतन वृद्धि या पदोन्नति प्राप्त हुई है, वह शून्य और शून्य हो जाएगी। संबंधित पुलिसकर्मी को पहले वाले वेतनमान पर काम करना होगा। उन्होंने कहा, यह पुलिस विभाग में एक कड़ी कार्रवाई मानी जाती है।