झारखंड में तंबाकू उत्पादों व सिगरेट-बीड़ी की बिक्री पर लगी रोक, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई

रांची : झारखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए तंबाकू उत्पादों, गुटका व सिगरेट-बीड़ी की बिक्री व सेवन पर रोक लगा दिया गया है. अगर बिक्री करते हुए या सेवन करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियिम की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में कल ही अधिसूचना जारी की गयी है.
इसकी अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51 से 60 एवं IPC,1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी, झारखंड #COVID19 https://t.co/wbY47aUISG— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2020
झारखंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डाॅ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया गया है और इसकी अवहलेना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं आइपीसी 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राज्य में सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका आदि आदि की बिक्री व उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. आॅनलाइन माध्यम से भी इसे राज्य में नहीं बेचा जा सकता है.