झारखण्ड विधानसभा चुनाव : जानें किस चरण में आपके विधानसभा में होगा चुनाव

समृद्ध डेस्क : झारखण्ड में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को लेकर प्रेसवार्ता में पूरी जानकारी दे दी है। ऐसे में आपके मन में भी होगा कि आपके किस विधानसभा सीट पर कब चुनाव होना है तो आपको बता दें कि 30 नवम्बर को पहले चरण का मतदान होगा। जिसमें 13 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में चतरा, गुमला, विशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी डाल्टेनगंज, विश्रामपुर, क्षत्रपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर विधानसभा में चुनाव होंगे। पहले चरण का नामांकन 6 नवंबर से प्रारंभ होगा। वहीं अंतिम तिथि 13 नवंबर होगी। 14 नवंबर को स्क्रूटनी होगी। वहीं 16 नवम्बर को नाम वापसी की तिथि होगी। 30 नवंबर को यहां चुनाव होंगे।
दूसरा चरण में यहाँ होगा मतदान

तीसरा चरण में यहाँ होगा मतदान
तीसरे चरण को लेकर नामांकन 16 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। 26 को स्क्रूटनी, 28 को नाम वापसी की तारीख है। इस चरण में कोडरमा, भरकट्टा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, हजारीबाग, सिमरिया, धनवार, गोमिया, बेरमो, ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके विधानसभा सीट पर वोटिंग होगा। यहां मतदान की तारीख 12 दिसम्बर है।
चौथा चरण में यहाँ होगा मतदान
चौथे चरण में नॉमिनेशन 22 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। 30 को स्क्रूटनी, 2 दिसम्बर को नाम वापसी, 16 को चुनाव होगा। इसमें मधुपुर, देवघर, बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, बोकारो, चंदनकयारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा विधानसभा सीट शामिल है।
पांचवा चरण में यहाँ होगा मतदान
अंतिम यानि की पांचवे चरण को लेकर नामांकन 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। स्क्रूटनी 4 दिसम्बर को होगा। वहीं नाम वापसी की तिथि 06 दिसम्बर होगी। पांचवे चरण का मतदान 20 दिसम्बर को होगा। जिसमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, सिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, सारठ, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा में मतदान होगा। वहीँ इसके बाद 23 दिसम्बर को वोटों की गिनती होगी।
अधिकारियों को निर्देश जारी
चुनावी बिगुल बजने के साथ ही प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है, कि वे आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस बाबत प्रचार प्रसार की डिस्प्ले सामग्री के अलावे तस्वीर युक्त सरकारी कलेंडर, सरकारी वेबसाइट व वैसे सभी डिस्प्ले, जिन पर मुख्यमंत्री की तस्वीर है, उसे तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए।
आदर्श आचार संहिता के मायने
आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम नियम भी लागू हो जाते हैं जिनक अवहेलनाा कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य में नहीं होगा, जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास इस बाबत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाजत पहले पुलिस से लेनी होगी। किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। इसके उल्लंघन में सजा का प्रावधान भी है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।